राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 सीजन की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, अब इसे 16 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इससे उन किसानों को फायदा मिलेगा जो समय पर बीमा नहीं करा पाए थे।
यह योजना किसानों की फसल को सूखा, बाढ़, ओला, ज्यादा बारिश या अन्य प्राकृतिक नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है। अगर फसल खराब हो जाए तो सरकार आर्थिक मदद देती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
यह केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर चलने वाली योजना है। इसका मकसद किसानों की आय सुरक्षित रखना और खेती के जोखिम को कम करना है। योजना में ऋणी किसान (जिनके पास बैंक लोन है), गैर-ऋणी किसान और बटाईदार किसान सभी शामिल हो सकते हैं।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के अनुसार, यह योजना किसानों की मेहनत और भविष्य की सुरक्षा का मजबूत सहारा है।
खरीफ फसलों का बीमा कैसे कराएं?
किसान 16 अगस्त 2026 तक आसानी से बीमा करा सकते हैं। आवेदन करने के तरीके ये हैं:
- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन
- नजदीकी बैंक शाखा
- सहकारी समिति
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थान
गैर-ऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक आईडी जरूरी है।
महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें
| काम | अंतिम तारीख |
|---|---|
| फसल बीमा कराना | 16 अगस्त 2026 |
| बीमित फसल के नाम में बदलाव | 14 अगस्त 2026 |
| योजना से बाहर निकलने का विकल्प (घोषणा-पत्र जमा) | 9 अगस्त 2026 |
प्रीमियम कितना देना होगा?
किसानों के लिए प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। बाकी पैसा केंद्र और राज्य सरकार भरती है।
- खरीफ की अनाज, दाल और तिलहन फसलों पर सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम
- रबी की अनाज, दाल और तिलहन फसलों पर 1.5 प्रतिशत
- व्यावसायिक और बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत
यह रियायती दर किसानों को आसानी से योजना में शामिल होने का मौका देती है।
योजना से क्या फायदा मिलेगा?
अगर अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात या जलभराव से फसल खराब हो जाए तो किसान को आर्थिक सहायता मिलती है। इससे खेती सुरक्षित और टिकाऊ बनती है।
राजस्थान सरकार ने साल 2026-27 के लिए चार बीमा कंपनियों का चयन किया है। ये कंपनियां अलग-अलग जिलों में किसानों को सेवा देंगी।
किसानों से अपील
कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें। जल्दी बीमा करा लें ताकि कोई परेशानी न हो। योजना सिर्फ बीमा नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका की सुरक्षा भी है।
राजस्थान के सभी जिले में यह योजना लागू है। किसान अपने नजदीकी बैंक या CSC केंद्र जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।

